Income Tax Relief: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! इन 5 तरह की आमदनी पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, जानिए पूरी जानकारी
क्या आप भी हर साल इनकम टैक्स भरते समय परेशानी का सामना करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ खास तरह की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता? अगर नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको 5 ऐसी आमदनी के बारे में बताएंगे, जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस जानकारी से आपकी टैक्स बचत हो सकती है और आपका पैसा बच सकता है। इसलिए, आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने कुछ खास तरह की आमदनी को टैक्स-फ्री रखा है। यह छोटे वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। अगर आप इन नियमों के बारे में जानते हैं, तो आप गलत तरीके से टैक्स भरने से बच सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको सीधा और आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे।
इन 5 तरह की आमदनी पर नहीं लगता इनकम टैक्स
1. कृषि से होने वाली आमदनी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कृषि से होने वाली आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत आता है। चाहे आपकी कृषि आमदनी कितनी भी हो, उसे टैक्स-फ्री माना जाता है। हालांकि, अगर आप कृषि से जुड़े किसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है।
2. ग्रामीण इलाकों में बनवाने वाले घर का किराया
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में बनवाने वाले घर से मिलने वाले किराए पर भी टैक्स नहीं लगता। यह छूट धारा 10(1A) के तहत मिलती है। हालांकि, शहरी इलाकों में इस नियम का फ़ायदा नहीं मिलता। अगर आपके पास गांव में कोई प्रॉपर्टी है, तो आप इस नियम का लाभ उठा सकते हैं।
3. लाइफ इंश्योरेंस क्लेम की रकम
सूत्रों के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं लगता। यह छूट धारा 10(10D) के तहत मिलती है। हालांकि, अगर प्रीमियम की रकम पॉलिसी की राशि के 10% से ज्यादा है, तो टैक्स लग सकता है। इसलिए, इंश्योरेंस खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें।
4. पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज
आपको बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। यह छूट धारा 10 के तहत आती है। यह नियम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं, तो आप टैक्स बचत के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं।
5. गिफ्ट और इनहेरिटेंस
मीडिया के अनुसार, रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट या इनहेरिटेंस पर भी टैक्स नहीं लगता। यह छूट धारा 56(2) के तहत मिलती है। हालांकि, अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है और यह किसी रिश्तेदार से नहीं मिला है, तो टैक्स लग सकता है। इसलिए, इस बात का खास ध्यान रखें।
टैक्स बचत के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- हमेशा अपनी आमदनी के सभी स्रोतों का रिकॉर्ड रखें
- टैक्स-फ्री आमदनी के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें
- हर साल अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें
- सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट रहें
इस तरह, इन 5 तरह की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह जानकारी आपके रोजमर्रा की ज़िंदगी में काफी मदद कर सकती है। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।